हिट एंड रन मामले में भी 10 साल तक की सजा
लोकसभा में अमित शाह ने हिट एंड रन मामले में भी 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर नए कानून को पास करवा दिया। अब देश के कुछ हिस्सों में इस नए कानून का विरोध शुरू हो गया है। उज्जैन में भी लोडिंग मेटाडोर एसोसिएशन ने विरोध दर्ज करते हुए इसमें बदलाव की मांग की है।
पिछले हफ्ते बुधवार को लोकसभा में तीन कानून पास हुए है इसमे एक हिट एंड रन कानून में सजा में बदलाव किया गया जिसमें कोई ड्राइवर एक्सीडेंट कर अगर मौके से भागता है तो ऐसी स्थिति में 10 साल तक की सजा या 10 लाख का जुर्माने का प्रावधान होगा । इस कानून का विरोध देशभर कर साथ उज्जैन में भी शुरू हो गया है। रणकेश्वर धाम स्थित लोडिंग मेटाडोर एसोशिएशन उज्जैन व ड्राइवरों ने इस कानून का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। एसोशिएशन के मान सिंह गुर्जर ने बताया कि नए कानून में मिलने वाली सजा के डर से ड्राइवर काम छोड़कर जा रहे है। जिससे गाडी मालिको को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी ड्राइवर जानबूझकर किसी का एक्सीडेंट नहीं करता है किंतु अनजाने में एक्सीडेंट होने के बाद यदि ड्राइवर मोके से फरार नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में भीड़ ड्राइवर के साथ कुछ भी अनहोनी कर सकती है ,उसकी जवाबदेही किसकी होगी सरकार को ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए भी कानून बनाना चाहिए।