संपत्ति कर पर अधिभार की छूट 31 दिसंबर तक
उज्जैन नगर निगम द्वारा निगम सीमा अंतर्गत स्थापित संपत्तियों का वर्ष 2023-24 का बकाया संपत्तिकर 31 दिसम्बर तक जमा कराने पर किसी भी प्रकार का अधिभार देय नही होगा। 31 दिसम्बर के पश्चात् बकाया सम्पत्ति कर पर प्रति महीने अधिभार की राशि बढ़ जाएगी। आम जन की सुविधा के लिए निगम के जोन कार्यालय अवकाश में भी खुले रहेंगे।
नगर निगम प्रशासन ने शहर की जनता को बकाया संपत्तिकर जमा कराने के लिए अधिभार से छूट के लिए एक ओर अवसर दिया है। निगम प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बकाया संपत्तिकर 31 दिसम्बर 2023 तक जमा कराने पर सरचार्ज में छूट दी है। शहर के जिन नागरिकों द्वारा अभी तक अपनी संपत्तियों का बकाया कर जमा नही कराया गया है, वे अपने संबंधित जोन कार्यालय में पहुंच कर अपना बकाया संपत्ति कर जमा करा सकते है। 31 दिसंबर के बाद बकाया संपत्ति कर जमा कराने पर नियमानुसार सरचार्ज (विलंब शुल्क) वसूला जाएगा। जिसके तहत जनवरी माह में 9 प्रतिशत, फरवरी माह में 10 प्रतिशत इसी प्रकार आगे भी अधिकतम 24 प्रतिशत अधिभार देय करना होगा। बिना पेनल्टी के कर जमा कर अधिक से अधिक करदाताओं को लाभ देने के लिए अवकाश के दिनों में भी झोन कार्यालय सम्पत्तिकर जमा करने के लिए खुले रहेंगे। नगर निगम के महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, निगम आयुक्त रौशन कुमार सिंह ने शहर के समस्त भवन भू स्वामियों से अपील की है वे संपत्तिकर जमा कर अधिभार में मिल रही छूट का लाभ लें।