क्रिसमस पर अभिभावकों की अनुमति के बगैर बच्चों को नहीं बना सकेंगे सांता क्लॉज
अब उज्जैन के डीईओ ने भी जिले के सभी स्कूलों को जारी किया पत्र
उज्जैन - क्रिसमस के अवसर पर स्कूलों में इस बार बच्चों को सांता क्लॉज बनाने से पहले अभिभावकों की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा। अभिभावकों की लिखित अनुमति के बगैर उज्जैन जिले के किसी भी स्कूल में बच्चों को सांता क्लॉज या अन्य कोई पात्र नहीं बनाया जा सकेगा। शाजापुर के बाद अब उज्जैन के जिला शिक्षा अधिकारी ने भी इस संबंध में जिले के सभी स्कूलों को पत्र जारी किया है।
विकासखंड स्त्रोत समन्वयक संजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताएं कि पत्र में यह उल्लेख किया है कि आगामी क्रिसमस के अवसर पर विद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले एवं क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज, विविध वेशभूषा आऔर अन्य कोई पात्र बनाए जाने के लिए स्कूल द्वारा चयनित छात्र-छात्राओं को उनके अभिभावकों से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा।
क्रिसमस के अवसर पर स्कूलों में इस बार बच्चों को सांता क्लॉज बनाने से पहले अभिभावकों की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा। अभिभावकों की लिखित अनुमति के बगैर उज्जैन जिले के किसी भी स्कूल में बच्चों को सांता क्लॉज या अन्य कोई पात्र नहीं बनाया जा सकेगा। शाजापुर के बाद अब उज्जैन के जिला शिक्षा अधिकारी ने भी इस संबंध में जिले के सभी स्कूलों को पत्र जारी किया है।
पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि किसी भी स्थिति में बिना अभिभावक की लिखित अनुमति के किसी भी छात्र-छात्रा की उक्त आयोजन में सहभागिता नहीं कराई जाए। जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हो। बीआरसी (उज्जैन शहर) संजय शर्मा ने बताया डीईओ द्वारा जारी पत्र में सभी संस्था प्रमुख एवं संचालक को साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत या विवाद संज्ञान में आने पर संबंधित स्कूल/ शैक्षणिक संस्था के विरुद्ध एक पक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। गुरुवार को यह पत्र जारी होने के बाद निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया, क्योंकि पहली बार जिले में इस तरह का आदेश जारी किया गया है। कुछ दिनों पहले शाजापुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने भी इसी तरह का पत्र जारी किया था। इसमें हिदायत भी दी थी।