धार्मिक स्थलों पर लाऊड स्पीकर लगाने की अनुमति लेना अनिवार्य
उज्जैन 15 दिसम्बर। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम एवं पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा ने संयुक्त रूप से शहर के विभिन्न धर्मगुरुओं की बैठक लेकर अवगत कराया कि धार्मिक स्थलों पर लाऊड स्पीकर लगाने की अनुमति लेना अनिवार्य है। धर्मगुरुओं से अपील की कि वे तीन दिवस में उचित प्रक्रिया पूर्ण कराकर सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है। धार्मिक स्थल पर लाऊड स्पीकर निर्धारित डेसीबल में एक या दो होना चाहिये। दो से अधिक होने पर नियमानुसार सम्बन्धितों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। लाऊड स्पीकर निर्धारित सीमा से अधिक आवाज होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध उड़नदस्तों के द्वारा जांच की जायेगी। ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित जांच कर कार्यवाही निष्पादित करने के लिये नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जायेगा। जिले में नौ अनुभागों में उड़नदस्ता गठित किया गया है। इसमें जिला प्रशासन द्वारा नामित अधिकारी सम्बन्धित थाने के थाना प्रभारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी रहेंगे। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री मृणाल मीना, नगर निगम आयुक्त श्री रोशन कुमार सिंह, एडीएम श्री अनुकूल जैन, धर्मगुरुओं में डॉ.रामेश्वरदास महाराज, महन्त भगवानदासजी महाराज, इस्कॉन मन्दिर के श्री राघव पंडित, बिशप सेबेस्टियन वडक्केल, श्री खलीकुर्रहमान आदि उपस्थित थे। बैठक में पॉवर पाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से मप्र प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी श्री एचके तिवारी ने विस्तार से जानकारी से अवगत कराया।