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कलेक्टर द्वारा जिले में अनुपयोगी एवं खुले बोरवेल चिन्हांकित होकर उन्हें बन्द कराने की कार्यवाही करने के निर्देश


कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने आयुक्त नगर निगम, जिला पंचायत सीईओ, समस्त राजस्व अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री, जिले की समस्त जनपद पंचायतों के सीईओ एवं समस्त नगरीय निकायों के सीएमओ को निर्देश दिये हैं कि अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत अनुपयोगी एवं खुले नलकूप/बोरवेल/ट्यूबवेल आदि चिन्हांकित कर उन्हें बन्द कराने की कार्यवाही यथाशीघ्र की जाये और साथ ही उपरोक्त की गई कार्यवाही से प्रति सप्ताह समय-सीमा के लम्बित पत्रों की समीक्षा बैठक में अवगत कराया जाये। उल्लेखनीय है कि अनुपयोगी एवं खुले नलकूप/बोरवेल/ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने की दुर्घटनाओं को रोके जाने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी गाईड लाइन का पालन कराये जाने के साथ ही इसकी निरन्तर मॉनीटरिंग कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसी तारतम्य में उक्त कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

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