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बाल विवाह की शिकायत के लिये नम्बर जारी


उज्जैन 22 नवम्बर। गुरूवार 23 नवम्बर को देवउठनी ग्यारस के पर्व पर कलेक्टर श्री कुमार
पुरुषोत्तम द्वारा उज्जैन जिले में होने वाले संभावित बाल विवाह को रोकने के लिये प्रत्येक तहसील
पर उड़नदस्तों के दलों का गठन किया जा चुका है। उक्त दल अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत
होने वाले सामूहिक विवाहों में वर-वधू की आयु के प्रमाण-पत्र का अवलोकन करेंगे। उड़नदस्तों के दलों
द्वारा यदि उनके क्षेत्राधिकार में कोई बाल विवाह का प्रकरण पाया जाता है तो बाल विवाह करने
वाले, बाल विवाह को प्रोत्साहित करने वाले जैसे- बाल विवाह में सम्मिलित बाराती, विवाह
स्थल/गार्डन मालिक, टेन्ट हाऊस मालिक, रसोईया, केटरर, काजी, पंडित तथा पत्रिका छापने वाले
प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के विरूद्ध भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 की धारा-10 के तहत
वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। बाल विवाह की शिकायत 1098 चाईल्ड लाइन एवं
जिला बाल संरक्षण अधिकारी उज्जैन कार्यालय के दूरभाष नम्बर 0734-2510040 पर की जा सकती
है। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जायेगा।

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