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मतगणना 3 दिसम्बर को होगी, कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिये कि गणना के दौरान अधिकारी-कर्मचारी किसी प्रकार की जल्दबाजी न करें


उज्जैन 22 नवम्बर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम की उपस्थिति में जिले की सातों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आरओ एवं एआरओ को ईवीएम, ईटीपीबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्ट बैलेट सिस्टम) एवं डाक मतपत्रों की मतगणना का विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये कि मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें और अपने मन से कुछ भी फैसला न लें। जो भी फैसला लेना है वह आयोग के नियमों-निर्देशों के तहत ही किया जाये। सभी राजनैतिक दल के पदाधिकारी, अभ्यर्थी एवं उनके गणना एजेन्टों को मतगणना के सम्बन्ध में शीघ्र ही विस्तार से प्रशिक्षण दिया जायेगा। आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत मतगणना कक्ष में किसी को भी मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित किया गया है। मतगणना कक्ष में केवल सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्रों के आरओ एवं एआरओ को ही मोबाइल ले जाने की अनुमति दी जायेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त आरओ को निर्देश दिये हैं कि वे गणना अभिकर्ताओं को मतगणना कक्ष में गणना के पूर्व आयोग के दिशा-निर्देश व नियम जरूर बता दें। अभिकर्ताओं को शीघ्र ही प्रशिक्षण दिया जायेगा।
गणना एजेन्ट मतगणना स्थल पर एक घंटे पूर्व आना अनिवार्य
सभी गणना अभिकर्ता, अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को फोटोयुक्त परिचय-पत्र मतगणना स्थल पर लाना अनिवार्य होगा। बगैर फोटोयुक्त परिचय-पत्र के बिना मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। प्रवेश के दौरान अपने निर्धारित कक्ष एवं टेबल के सामने बैठना होगा, न कि इधर-उधर विचरण। उक्त गणना अभिकर्ता आदि मतगणना स्थल पर एक घंटे पूर्व आना अनिवार्य होगा। सभी गणना अभिकर्ता आयोग के निर्देश तथा सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

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