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5 हजार उपभोक्ता नहीं भर रहे 15 करोड़ के बिल


बिजली कंपनी के कार्यपालन यंत्री राजेश हरोड़े ने बताया कि इसवर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत 9 दिसंबर 2023 को आने वाली नेशनल लोक अदालत में अच्छी वसूली के लिए एक बार फिर बिजली कंपनी ने बकायादारों विद्युत कंपनी ने जारी किए नोटिस - लोक अदालत में प्रकरण लगेंगे को नोटिस जारी किए हैं। बिजली कंपनी ने करीब 5 हजार लोगों को बकाया बिल पहुंचाए हैं, जिनसे 15 करोड़ रुपए की वसूली करना है। आयोजित होगी। इसको लेकर मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी उज्जैन के तत्वावधान में तैयारी जारी है। इसके अंतर्गत बिजली कंपनी द्वारा शहर के 5 हजार बकायादारों को बकाया बिजली बिल और बिजली चोरी के संबंध में लिगल नोटिस जारी किए हैं, जिनसे कंपनी को करीब 15 करोड़ रु की वसूली करना है। वहीं बकायादारों को विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लोक अदालत में प्रकरण निराकरण करने पर नियमानुसार छूट देने की घोषणा भी की है। श्री हरोडे ने बताया कि आगामी ९ दिसंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा। करीब तीन हजार प्रकरणों में प्री लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, पांच किलोवाट तक के गैर घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। खास बात यह हैं कि छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। यदि आवेदक के अन्य कोई कनेक्शन भी है, तो वहाँ की राशि भी पूर्ण जमा होना चाहिए। करीब दो हजार प्रकरण नए हैं जिन्हें भी उक्त नेशनल लोक अदालत में समझौते का मौका दिया जा रहा हैं।

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