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मतदाता मतदान करते समय अपनी पहचान-पत्र अनिवार्य लायें


उज्जैन 18 नवम्बर। विधानसभा निर्वाचन-2023 के अन्तर्गत मतदान आज शुक्रवार 17
नवम्बर को प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मतदान करते समय मतदाताओं को अपना
पहचान-पत्र दिखाना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिये 12 पहचान-पत्र में से कोई एक
पहचान-पत्र लाना मतदाताओं के लिये जरूरी किया है। बारह पहचान-पत्रों में से कोई एक जैसे-
मतदाता परिचय-पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, बैंक की फोटो वाली पासबुक, श्रम मंत्रालय से
जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, पेनकार्ड, स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज फोटो के

साथ, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के द्वारा जारी किये गये सर्विस
पहचान-पत्र, दिव्यांग पहचान-पत्र होना अनिवार्य है।

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