धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरूषोत्तम ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर कलेक्टर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जन सामान्य के हित/जान माल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु मंगलवार को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं ।
गौरतलब है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 की कार्यवाही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहते हुए प्रचलित है। गुरुवार 16 नवंबर को सभी मतदान दल शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी मतदान सामग्री के साथ उज्जैन जिले की सातों विधानसभा क्षेत्रों में रवाना होंगे तथा दिनांक 17 नवंबर को जिले की सातों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न होगा।
अतः निर्वाचन की शुचिता बनाये रखने तथा शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। आदेश के तहत 17 नवंबर को सायं 06ः00 बजे मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व अर्थात दिनांक 15.11.2023 को सायं 06.00 बजे से उज्जैन जिले की समस्त सातों विधानसभा क्षेत्रों में किसी भी सार्वजनिक जगह पर 05 व्यक्ति से अधिक लोग कहीं भी इकट्ठे नहीं होंगे। यह प्रतिबंध निर्वाचन में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों एवं जिले में सुरक्षाबलों के लिये प्रभावशील नहीं रहेगा। इसी प्रकार यह प्रावधान चुनाव पूर्व घर-घर जनसम्पर्क में जा रहे राजनैतिक व्यक्तियों के लिए प्रभावशील नहीं होगा।
बुधवार 15 नवंबर को सायं 06ः00 बजे के उपरांत सभी प्रकार के राजनैतिक प्रचार या उनसे जुड़े सदस्यों द्वारा लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार उक्त दिनांक की सायं 06ः00 बजे के बाद कोई भी राजनैतिक जुलूस या रैली, मीटिंग आदि भी प्रतिबंधित रहेगी।