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लोकायुक्त उज्जैन ने नगर पालिक निगम जिला उज्जैन के अधिकारियो कर्मचारियो, के विरूद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में किया प्रकरण


शिकायतकर्ता ज्योति शर्मा पति गोविन्द शर्मा निवासी 39, शनि मंदिर के पास डालडा फैक्ट्री मक्सी रोड, उज्जैन द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन श्री अनिल विश्वकर्मा के समक्ष दिनांक 17.10.2023 को उपस्थित होकर नगर पालिक निगम जिला उज्जैन के पी.सी. यादव कार्यवालन यंत्री, साहिल मैदावाला झोन - 2 प्रभारी, राजकुमार राठौर झोन - 2 प्रभारी भगवानसिंह चौधरी समयपाल द्वारा फर्जी भू-स्वामित्व के दस्तावेजो के आधार पर हितग्राही गोरधन पिता देवीसिंह, रामसिंह पिता देवीसिंह, एवं सुगनबाई पति देवीसिंह को प्रधानमंत्री आवास योजना में अवैध तरीके से प्रधानमंत्री आवास आवंटन कर शासन की राशि का गबन करने के संबंध में शिकायत आवेदन प्रस्तुत कर शिकायत की गई थी।
शिकायत का सत्यापन कार्यालय में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक श्री राजेश पाठक द्वारा किया गया था। शिकायत जांच के दौरान पाया गया कि आरोपीगणों, 1- साहिल मैदावाला, सहायक यंत्री, 2-राजकुमार राठौर उपयंत्री 3 – सौम्या चतुर्वेदी उपयंत्री 4 - हर्ष जैन सहायक यंत्री एवं 5 - भगवानसिंह चौधरी समयपाल नगर पालिक निगम जिला उज्जैन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के एक ही परिवार के अपात्र हितग्राही ( आरापी) 6 - गोरधन पिता देवीसिंह, 7 - रामसिंह (अविवाहित ) पिता देवीसिंह, एवं 8- सुगनबाई पति देवीसिंह को फर्जी भू-स्वामित्व दस्तावेजो के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना की कुल राशि 6,00,000/- रूपये 02 किश्तो में अवैध रूप से आवंटित कर अपने-अपने पद का दुरूपयोग करते हुए शासन को आर्थिक क्षति कारित की गई ।
शिकायत के सत्यापन के दौरान उपरोक्त उल्लेखित आरोप प्रमाणित पाये जाने पर दिनांक 10. 11.2023 को उप पुलिस अधीक्षक श्री राजेश पाठक द्वारा 1- साहिल मैदावाला, सहायक यत्रीं, 2- राजकुमार राठौर उपयंत्री 3 - सौम्या चतुर्वेदी उपयंत्री 4 - हर्ष जैन सहायक यंत्री एवं 5 - भगवानसिंह चौधरी समयपाल नगर पालिक निगम जिला उज्जैन एवं 6- गोरधन पिता देवीसिंह, 7 - रामसिंह (अविवाहित) पिता देवींसिंह, एवं 8 – सुगनबाई पति देवीसिंह निवासी- प्रेम नगर गैस गोडाउन के पीछे मक्सी रोड़, उज्जैन के विरूद्ध अपराध क्रमांक. 239/ धारा 13 (1) ए 13 (2) भ्रा.नि.अधि. 1988 (सशो. 2018) 409, 420, एवं 120 बी भादंवि का पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।
इसके अतिरिक्त नगर पालिक निगम उज्जैन में पदस्थ तत्कालीन लिपिक पी.एम.ए.वाय कार्यालय नगर पालिक निगम उज्जैन, उपयंत्री पी. एम.ए.वाय कार्यालय नगर पालिक निगम उज्जैन, सहायक यंत्री पी.एम.ए.वाय कार्यालय नगर पालिक निगम उज्जैन, कार्यपालनयंत्री पी.एम.ए.वाय सेल नगर पालिक निगम उज्जैन, अधीक्षण यंत्री पी.एम.ए.वाय सेल नगर पालिक निगम उज्जैन, के साथ-साथ अंकेक्षक तथा नोटरी अधिवक्ताओ की संलिप्तता के संबंध में भूमिका की जांच अनुसंधान
किया जा रहा हैं।शिकायतकर्ता ज्योति शर्मा पति गोविन्द शर्मा निवासी 39, शनि मंदिर के पास डालडा फैक्ट्री मक्सी रोड, उज्जैन द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन श्री अनिल विश्वकर्मा के समक्ष दिनांक 17.10.2023 को उपस्थित होकर नगर पालिक निगम जिला उज्जैन के पी.सी. यादव कार्यवालन यंत्री, साहिल मैदावाला झोन - 2 प्रभारी, राजकुमार राठौर झोन - 2 प्रभारी भगवानसिंह चौधरी समयपाल द्वारा फर्जी भू-स्वामित्व के दस्तावेजो के आधार पर हितग्राही गोरधन पिता देवीसिंह, रामसिंह पिता देवीसिंह, एवं सुगनबाई पति देवीसिंह को प्रधानमंत्री आवास योजना में अवैध तरीके से प्रधानमंत्री आवास आवंटन कर शासन की राशि का गबन करने के संबंध में शिकायत आवेदन प्रस्तुत कर शिकायत की गई थी।
शिकायत का सत्यापन कार्यालय में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक श्री राजेश पाठक द्वारा किया गया था। शिकायत जांच के दौरान पाया गया कि आरोपीगणों, 1- साहिल मैदावाला, सहायक यंत्री, 2-राजकुमार राठौर उपयंत्री 3 – सौम्या चतुर्वेदी उपयंत्री 4 - हर्ष जैन सहायक यंत्री एवं 5 - भगवानसिंह चौधरी समयपाल नगर पालिक निगम जिला उज्जैन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के एक ही परिवार के अपात्र हितग्राही ( आरापी) 6 - गोरधन पिता देवीसिंह, 7 - रामसिंह (अविवाहित ) पिता देवीसिंह, एवं 8- सुगनबाई पति देवीसिंह को फर्जी भू-स्वामित्व दस्तावेजो के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना की कुल राशि 6,00,000/- रूपये 02 किश्तो में अवैध रूप से आवंटित कर अपने-अपने पद का दुरूपयोग करते हुए शासन को आर्थिक क्षति कारित की गई ।
शिकायत के सत्यापन के दौरान उपरोक्त उल्लेखित आरोप प्रमाणित पाये जाने पर दिनांक 10. 11.2023 को उप पुलिस अधीक्षक श्री राजेश पाठक द्वारा 1- साहिल मैदावाला, सहायक यत्रीं, 2- राजकुमार राठौर उपयंत्री 3 - सौम्या चतुर्वेदी उपयंत्री 4 - हर्ष जैन सहायक यंत्री एवं 5 - भगवानसिंह चौधरी समयपाल नगर पालिक निगम जिला उज्जैन एवं 6- गोरधन पिता देवीसिंह, 7 - रामसिंह (अविवाहित) पिता देवींसिंह, एवं 8 – सुगनबाई पति देवीसिंह निवासी- प्रेम नगर गैस गोडाउन के पीछे मक्सी रोड़, उज्जैन के विरूद्ध अपराध क्रमांक. 239/ धारा 13 (1) ए 13 (2) भ्रा.नि.अधि. 1988 (सशो. 2018) 409, 420, एवं 120 बी भादंवि का पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।
इसके अतिरिक्त नगर पालिक निगम उज्जैन में पदस्थ तत्कालीन लिपिक पी.एम.ए.वाय कार्यालय नगर पालिक निगम उज्जैन, उपयंत्री पी. एम.ए.वाय कार्यालय नगर पालिक निगम उज्जैन, सहायक यंत्री पी.एम.ए.वाय कार्यालय नगर पालिक निगम उज्जैन, कार्यपालनयंत्री पी.एम.ए.वाय सेल नगर पालिक निगम उज्जैन, अधीक्षण यंत्री पी.एम.ए.वाय सेल नगर पालिक निगम उज्जैन, के साथ-साथ अंकेक्षक तथा नोटरी अधिवक्ताओ की संलिप्तता के संबंध में भूमिका की जांच अनुसंधान
किया जा रहा हैं।

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