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मतदान 17 नवम्बर को होगा इस दिन समस्त श्रेणी के कामगारों को सवैतनिक अवकाश दिया जायेगा


उज्जैन 30 अक्टूबर। विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम के अन्तर्गत शुक्रवार 17 नवम्बर को
मतदान होगा। लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान अनुसार समस्त विधानसभाओं के क्षेत्रों में
आने वाले सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक
व्यक्ति चाहे वह दैनिक मजदूर या आकस्मिक श्रेणी का ही हो, उन्हें मतदान करने का हक है, को
मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि वह
कामगार किसी ऐसे उद्योग या स्थापना में नियोजित है, जो उस विधानसभा क्षेत्र से बाहर है, जहां
आम निर्वाचन हो रहे हैं, तब भी उन्हें मतदान हेतु सवैतनिक अवकाश की पात्रता होगी।
श्रमायुक्त ने इस सम्बन्ध में परिपत्र जारी कर समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम
या अन्य स्थापना के प्रबंधकों को निर्देश जारी किया है कि वे कार्यरत सभी कामगारों को आगामी
विधानसभा निर्वाचन में मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने की
दृष्टि से उक्त अधिनियम के प्रावधान का परिपालन सुनिश्चित करते हुए मतदान दिवस 17 नवम्बर
को समस्त श्रेणी के कामगारों को सवैतनिक अवकाश अनिवार्यत: दिया जाये। उपरोक्त निर्देशों का
समुचित परिपालन कारखाना के अधिभोगीगणों, प्रबंधकों तथा दुकानों, व्यवसाईयों, कारोबारियों एवं
वाणिज्यिक स्थापनाओं के नियोजक तथा प्रबंधकों द्वारा सुनिश्चित किया जाये।

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