आर-22 शक्तिपथ पर पैदल यात्रा के अतिरिक्त सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश निषेध आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी
उज्जैन 25 अक्टूबर। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा आर-22 शक्तिपथ
का निर्माण किया गया है। उक्त रोड का निर्माण त्रिवेणी संग्रहालय से चारधाम तक किया गया है।
इस रोड की परिकल्पना श्रद्धालुओं के पैदल पथ एवं विशेष परिस्थितियों में ई-रिक्शा हेतु किया गया
है तथा इस पर अन्य किसी भी प्रकार के वाहनों का अवागमन नहीं किया जाना है। वाहनों के
आवागमन हेतु अन्य वैकल्पिक रोड उपलब्ध है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने मप्र मोटरयान नियम-1994 की धारा-
215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आर-22 शक्तिपथ पर पैदल यात्रा के अतिरिक्त
सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश निषेध किया है। विशेष परिस्थिति में दिव्यांगजनों तथा वृद्धजनों हेतु
ई-रिक्शा का उपयोग किया जा सकेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने इस सम्बन्ध में आदेश
जारी कर अवगत कराया कि उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले
वाहनों पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।