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टाटा के कार्यो हेतु आयुक्त ने निर्धारित की समय सीमा


उज्जैन: विभिन्न स्थानों पर सीवरेज से सम्बंधित प्रचलित कार्य दी गई समय सीमा में पूर्ण करें, अन्यथा भारी जुर्माना और सख्त कार्यवाही की जाकर कार्य अन्य फर्म से कराया जाएगा।
  यह निर्देश निगम आयुक्त श्री रौशन कुमार सिंह ने दिये हैं। टाटा कम्पनी के माध्यम से कराए जा रहे सीवरेज सम्बंधी कार्यो की समीक्षा करते हुए निगम आयुक्त ने कहा कि सीवरेज सम्बंधी कार्यो में अब और अधिक विलम्ब गवारा नहीं किया जा सकता। आपने विभिन्न क्षैत्रों में प्रचलित कार्यों के लिये अन्तिम समय सीमा निर्धारित करते हुए निर्देशित किया कि:-
ऽ कार्तिक मेला क्षैत्र में प्रचलित रेस्टोरेशन कार्य 20 नवम्बर तक अनिवार्यतः पूर्ण करें अन्यथा 20 लाख का जुर्माना किया जाकर आगे कार्य टाटा से नहीं लिया जाएगा।
ऽ रंजीत हनुमान क्षैत्र का शेष कार्य 20 नवम्बर तक पूर्ण नहीं होने पर 10 लाख रूपये जुर्माना किया जाएगा। यहां 1400 एमएम की 30 मीटर लाईन डाली जाना है।
ऽ लालपुल के नीचे लाईन सम्बंधी कार्य 20 नवम्बर तक, गऊघाट ट्रंक मेन लाईन 15 नवम्बर तक नेटवर्किंग सम्बंधी झोन 08 व 09 के कार्य 05 नवम्बर तक, झोन 01, 02 के सीवर नेटवर्क कार्य 20 नवम्बर तक पूर्ण कराए जाएं।
प्रतिदिन की कार्य योजना तैयार कर उस अनुसार स्थल पर कार्य कराए जाना सुनिश्चित करें। निगम के जिम्मेदार अधिकारी और टाटा कम्पनी के यंत्री/अधिकारी स्थल पर उपस्थित रह कर परस्पर तालमेल के साथ कार्य कराए जाना सुनिश्चित करें।
निगम आयुक्त श्री रौशन कुमार सिंह ने कहा कि टाटा एक बड़ी और प्रतिष्ठित कम्पनी है, मैं चाहूंगा कि अब किसी प्रकार का विलम्ब ना हो और निर्धारित दिनांक से पूर्व कार्य पूर्ण करा दिये जाए।

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