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शपथ पर पूर्ण जानकारी देने में विफलता या जानकारी छुपाने का प्रभाव


उज्जैन 19 अक्टूबर। अभ्यर्थी को शपथ पत्र के प्रत्येक कॉलम को भरना अनिवार्य है। आरओ उसे ग्रहण

करते समय उसकी प्रारंभिक जांच करेगा और यदि कोई कॉलम खाली छोडा गया है तो उसकी पूर्ति
हेतु अभ्यर्थी को अवगत करवाना होगा । धारा 33(4) यदि शपथ पत्र अपूर्ण है तो चेक मेमो में
उल्लेख किया जाएगा। अभ्यर्थी उसकी पूर्ति करने में फिर भी विफल रहता हे तो ऐसे नामनिर्देशन पत्र
अविधिमान्य किए जाये। नवीन पूरा भरा हुआ शपथ पत्र संवीक्षा समय तक प्रस्तुत किया जा सकता
है।

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