नामनिर्देशन पत्र कौन प्रस्तुत कर सकता है व उसकी रीति
उज्जैन 19 अक्टूबर। अभ्यर्थी अथवा कोई भी प्रस्तावक, इसके अतिरिक्त अन्य कोई नही चाहे उसे लिखित में
अभ्यर्थी अथवा प्रस्तावक द्वारा अधिकृत किया गया है। फेक्स, ई-मेल, डाक या अन्य किसी माध्यम
से भी नहीं । आरओ कक्ष मे अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्ति प्रवेश पा सकेंगे। अभ्यर्थी एवं
प्रस्तावक के हस्ताक्षर नाम निर्देशन पत्र पर अभ्यर्थी एवं आवश्यक संख्या मे प्रस्तावकों के हस्ताक्षर
होना अनिवार्य है। यदि कोई प्रस्तावक हस्ताक्षर नही कर सकता है तो आरओ अथवा सब डीविजनल
मजिस्ट्रेट से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी के समक्ष अंगूठा निशान लगाकर प्रमाणित करवाएगा।
यदि अंगूठा निशान प्रमाणित नही है तो नामनिर्देशन पत्र निरस्ती योग्य होगा। प्रमाणीकरण की
संवीक्षा के समय अनुमति नही दी जायेगी।