जहाँ अभ्यर्थी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक है एसी दशा में निर्वाचक होने का प्रमाण
उज्जैन 19 अक्टूबर। यदि अभ्यर्थी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक है तो उसे सम्बंधित भाग की नामावली में
अपने नाम की प्रविष्टि की वर्तमान प्रचलित नामावली की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगी। यदि
अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक है तो एसी प्रति की आवश्यकता नही है। प्रमाणित प्रति
नामनिर्देशन पत्र के साथ या स्क्रूटनी के समय तक प्रस्तुत की जा सकती है। केस–स्क्रूटनी के समय
अभ्यर्थी को आरओ द्वारा दो घण्टे का समय और दिया गया, परन्तु वह नामावली की प्रमाणित प्रति
प्रस्तुत करने में विफल रहा व नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया गया कोर्ट ने आरओ के निर्णय को
सही ठहराया। यदि अभ्यर्थी ने एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए है तो नामावली की एक
प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना पर्याप्त है चाहें वह नाम निर्देशन पत्र खारिज हो गया हो।