नाम निर्देशन पत्रों की अधिकतम संख्या
उज्जैन 19 अक्टूबर। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र हेतु कोई अभ्यर्थी अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर
सकता है, परन्तु इससे अधिक ग्राहय नहीं किये जायेंगे। यदि ग्राहय कर भी लिया गया है तो इस
आधार पर पूर्ववर्ती चार नाम निर्देशन पत्र खारिज नही किए जायेंगे। निर्धारित संख्या से अधिक वाले
बाद में प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा नहीं की जायेगी। सभी नामनिर्देशन पत्रों में प्रस्तावक
भिन्न-भिन्न या समान हो सकते है।