पार्षद श्रीमती निर्मला परमार और उनके पति के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश
उज्जैन 18 अक्टूबर। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-217 उज्जैन-दक्षिण के आरओ श्री धीरेंद्र पाराशर
ने वार्ड-53 की पार्षद श्रीमती निर्मला परमार और उनके पति श्री करण परमार द्वारा वार्ड में खाद्य
सामग्री के पैकेट का वितरण किये जाने पर उपरोक्त कृत्य आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी
में पाये जाने पर उनके विरूद्ध आरपी एक्ट-1951 की सुसंगत धारा तथा आईपीसी की धारा-171 के
सुसंगत उपखण्डों एवं धारा-188 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कराया जाकर कार्यवाही का प्रतिवेदन
प्रस्तुत करने के निर्देश एआरओ व एफएसटी दल प्रभारी विधानसभा क्षेत्र उज्जैन-दक्षिण श्री अनिल
मोरे को दिये हैं। गौरतलब है कि पार्षद द्वारा वार्ड में मैदा, रवा, तेल और शकर का वितरण किया
गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा था। उक्त सामग्री भाजपा के उम्मीदवार
डॉ.मोहन यादव द्वारा वितरण हेतु उपलब्ध कराई गई थी।