आरओ एवं एआरओ को डाक मतपत्र के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया गया
उज्जैन 14 अक्टूबर। जिला पंचायत सीईओ श्री मृणाल मीना एवं अपर कलेक्टर एवं उप
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एमएस कवचे की उपस्थिति में जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्रों के
आरओ एवं एआरओ को डाक मतपत्र से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में उप जिला
निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिये कि चुनाव के दौरान कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार की गलती
करने से बचे। उन्हें ईवीएम मशीन का ज्ञान होना आवश्यक है।
प्रशिक्षण डॉ.संजीव तिवारी एवं डॉ.विजय सुखवानी ने आरओ, एआरओ को प्रशिक्षण देते हुए
बताया कि डाक मतपत्र द्वारा मतदान सामान्य मतदान से भिन्न होता है और यह मतदान केन्द्र से
बाहर होता है तथा बिना ईवीएम के सम्पन्न होता है तथा निर्धारित मतदान की तारीख से पहले होता
है। डाक मतपत्र हेतु मतदाताओं की निम्न श्रेणियां है जैसे- सेवा मतदाता जिलों में मतदान के लिये
किसी अन्य को अपना प्रॉक्सी प्रतिनिधि नियुक्त किया हुआ है, वर्गीकृत सेवा मतदाता कहलाते हैं और
उन्हें डाक मतपत्र की पात्रता नहीं होती है। विशेष मतदाता जैसे- राष्ट्रपति द्वारा घोषित ऐसा पद
धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति जिस पर लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं।
निवारक निरूद्ध मतदाता कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस समय किसी भी कानून के तहत निवारक
निरूद्ध के अधीन हो। इसी तरह निर्वाचन कार्य में संलग्न ऐसे शासकीय एवं अशासकीय मतदाता जो
अन्य विधानसभा में चुनाव ड्यूटी में हो जैसे- पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, मतदान
अभिकर्ता, सुरक्षाकर्मी, पुलिस, जिला निर्वाचन अधिकारी, आरओ, एआरओ और उनका स्टाफ, कंट्रोल
रूम स्टाफ, वीडियोग्राफर्स, वाहन चालक, आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक और उनके साथ आने वाले
कर्मचारी, कोई अन्य ऐसा लोकसेवक जो चुनाव ड्यूटी पर होने के कारण उस मतदान केन्द्र पर
मतदान करने में सक्षम नहीं है, जहां का वह मतदाता है।