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अभ्यर्थियों को निर्वाचन सम्बन्धी लेन-देन के लिये नवीन बैंक खाता खोला जाना अनिवार्य होगा संदेहास्पद लेन-देन पर होगी नजर


उज्जैन 11 अक्टूबर। नोडल अधिकारी व्यय लेखा प्रबंधन श्री जुवान सिंह तोमर ने जानकारी
दी कि विधानसभा निर्वाचन में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नामांकन दाखिल करने से कम से
कम एक दिन पूर्व निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित समस्त लेन-देन के लिये नवीन बैंक खाता खोला
जाना अनिवार्य होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश अनुसार
एलडीएम निर्वाचन प्रयोजनार्थ नवीन बैंक खाते प्राथमिकता से खोले जाने और अभ्यर्थियों को बैंक
खाते से होने वाले लेन-देन पर नजर रखने तथा संदेहास्पद लेन-देन की रिपोर्ट करने की कार्यवाही
सुनिश्चित करेंगे। राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को भी विगत 23 सितम्बर को आयोजित प्रशिक्षण
में उक्त निर्देशों से अवगत कराया गया है।

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