चुनाव प्रचार के दौरान वाहनों, आमसभा, जुलूस, हेलीपेड की अनुमति प्रदान करने के लिये अधिकारी नियुक्त
उज्जैन 10 अक्टूबर। विधानसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार
संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, व्यक्तियों आदि को
चुनाव प्रचार-प्रसार के उपयोग हेतु वाहनों, आमसभा, जुलूस, हेलीपेड व अन्य कार्यों की अनुमति प्रदान
करने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने सम्पूर्ण जिले के लिये
एडीएम को सक्षम अधिकारी नियुक्त किया है। सक्षम अधिकारी एएसपी व सम्बन्धित आरओ से
परामर्श उपरांत उक्त कार्य को निर्वहन करेंगे। इसी तरह आरओ को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रांतर्गत
सक्षम अधिकारी घोषित किया है और ये नगर पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के
अभिमत के आधार पर उक्त कार्यों का निर्वहन करेंगे। उक्त अधिकारी निर्वाचन की आदर्श आचार
संहिता तथा निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न नियम, अधिनियम, प्रावधान, निर्देशों व जिला दण्डाधिकारी
द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों से औपचारिकता पूर्ण
कर अपने-अपने क्षेत्र में अनुमति जारी करने की आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करेंगे।