दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा- 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
उज्जैन 10 अक्टूबर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार
पुरूषोत्तम ने आगामी विधानसभा निर्वाचन -2023 के अंतर्गत गतिविधियों की प्रक्रियाओं को
व्यवस्थित, स्वतंत्र निश्पक्ष, निर्विघ्नरूप से संपन्न करने, कानून व्यवस्था बनाये रखने, मानव
जीवन की सुरक्षा, लोकशांति बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के
तहत संपूर्ण जिला उज्जैन के सीमावर्तिय क्षेत्रों में विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर
दिये है।
इसके अनुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में
5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति, समुह, संस्था या अन्य
सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार/आग्नेय शस्त्र, हॉकी,
दण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा। अथवा दुरूपयोग नहीं करेगा और ना ही प्रदर्शन करेगा।
किसी भी प्रकार के उत्सव और समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे।
कोई भी व्यक्ति/समुह/संस्था या अन्य सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी
भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जूलुस, वाहन/साधरण रैली का आयोजन नहीं करेगा।
कोई व्यक्ति, संस्था, समुह या अन्य डीजे अथवा बैण्ड का संचालक सक्षम अधिकारी
की अनुमति के बिना बैण्ड /डीजे/ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा।