किसी भी शासकीय परिसर का उपयोग राजनैतिक या सामान्य किसी भी प्रकार की प्रचार की सामग्री के प्रदर्शन के लिए नहीं किया जायेगा – कलेक्टर म. प्र. संपत्ती विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के तहत आदेश जारी
उज्जैन 10 अक्टूबर।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरूषोत्तम ने
आगामी विधानसभा निर्वाचन- 2023 की कार्यवाही स्वतंत्र, निश्पक्ष, सुचारू रूप से संपन्न
करने और निर्वाचन प्रक्रिया में शांति और कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से
मध्यप्रदेश संपत्ती विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा-5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए सर्व साधारण को निर्देश प्रदान किये है।
इसके अनुसार कोई भी सामान्यजन सामान्य रूप में या कोई भी राजनैतिक
दल/उसका कार्यकर्ता/पदाधिकारी सामान्य या राजनैतिक प्रयोजन से किसी भी शासकीय परिसर
का उपयोग राजनैतिक या सामान्य किसी भी प्रकार की प्रचार की सामग्री के प्रदर्शन के लिये
नहीं करेगा।