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शस्त्र अनुज्ञप्ति धारकों की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर सम्बन्धितों को दिशा-निर्देश जारी


उज्जैन 10 अक्टूबर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने शस्त्र
अधिनियम-1959 की धारा-17 के अन्तर्गत उज्जैन जिले में स्थित समस्त थाना क्षेत्रों की सीमा
अन्तर्गत समस्त शस्त्र अनुज्ञप्ति धारकों की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर
सर्वसाधारण को दिशा-निर्देश के आदेश जारी कर दिये हैं। यह आदेश कानून व्यवस्था विपरीत रूप से
प्रभावित न हो, इस दृष्टि से आगामी विधानसभा निर्वाचन की गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं को
व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से सम्पन्न करने, कानून व्यवस्था बनाये रखने, मानव
जीवन की सुरक्षा, लोकशान्ति बनाये रखने हेतु जिले में प्रचलित शस्त्र अनुज्ञप्तियों को निलम्बित कर
तत्सम्बन्धी आवश्यक निर्देश जारी करते हुए जिले में स्थित समस्त थाना क्षेत्रों की सीमाओं में
उपलब्ध समस्त शस्त्र अनुज्ञप्ति धारकों को शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर
सम्बन्धितों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

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