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सम्पूर्ण उज्जैन जिले में कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित


उज्जैन 10अक्टूबर। विधानसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण
संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने विधानसभा
आम निर्वाचन निर्विघ्न, शान्तिपूर्वक व व्यवस्थित तरीके से चुनाव सम्पन्न करवाने एवं कानून
व्यवस्था बनाये रखने तथा ध्वनि प्रदूषण रोकने की दृष्टि से लोकहित में मप्र कोलाहल नियंत्रण
अधिनियम-1985 की धारा-18 के तहत सम्पूर्ण उज्जैन जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश
तक कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।
आदेश के तहत सम्पूर्ण जिले में रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक लाउड स्पीकर एवं ध्वनि
विस्तारक यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त
कर प्रात: 6 से रात्रि 10 बजे तक उक्त अधिनियम तथा ध्वनि प्रदूषण नियम के प्रावधान का
अनुसरण कर ध्वनि मानक 10 डेसीबल या कुल क्षमता का ¼ वाल्यूम में से जो कम पर ध्वनि
विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जायेगा।

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