कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने अधिकारियों को बैठक लेकर दिये आवश्यक दिशा-निर्देश
उज्जैन 09 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 के कार्यक्रम
की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सोमवार 9 अक्टूबर को कर दी गई है। मध्य प्रदेश में आचार
संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने आज
सोमवार 9 अक्टूबर को निर्वाचन के कार्य में लगे नोडल अधिकारियों एवं जिला अधिकारियों की बैठक
लेकर निर्देश दिये हैं कि जिले में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के साथ ही 24, 48
और 72 घंटों में किए जाने वाले कार्यों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। अधिकारी आदर्श आचार
संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाये।
बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने सम्पत्ति विरूपण के
तहत शासकीय सम्पत्ति जैसे- राजनैतिक संबद्धता वाले दीवार पर लेखन, शिलान्यास के पत्थर,
पोस्टर, पेपर, कटआऊट, होडिंग, झंडे, बैनर चौबीस घंटे के भीतर हटवाने की कार्यवाही करने के निर्देश
सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। इसी तरह आम उपयोग के स्थान जैसे- रेलवे स्टेशन, बसस्टेण्ड,
पुल, सड़कें, वाहन, टेंकर, एम्बुलेंस, बिजली, टेलीफोन के खंबे, नगरीय निकायों के भवनों में लेखन
आदि 48 घंटे के भीतर हटाये जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। निजी सम्पत्ति का विरूपण
जैसे- सभी अनाधिकृत राजनैतिक संबद्धता के लेखन, विज्ञापन 72 घंटे के अन्दर हटवाया जाना
सुनिश्चित करें। शासकीय वाहनों का दुरूपयोग रोकना तथा शासकीय व्यय पर योजनाओं के प्रचार-
प्रसार के विज्ञापन आदि पर प्रतिबंध कराया जाना सुनिश्चित करें।