विधानसभा निर्वाचन के प्रचार-प्रसार हेतु पेम्पलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण करने का मुद्रक अनिवार्य रूप से पालन करें
उज्जैन 07 अक्टूबर। निर्वाचन आयोग ने मुद्रकों को निर्देश दिये हैं कि विधानसभा निर्वाचन-2023 में राजनैतिक दल एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार हेतु मुद्रित कराये जाने वाले पेम्पलेट, पोस्टर आदि के सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127क के उपबंधों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाये।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश अनुसार व्यय लेखा प्रबंधन के नोडल अधिकारी ने शुक्रवार 6 अक्टूबर को बैठक लेकर जिले के प्रिंटिंग प्रेस के मुद्रकों को निर्देश दिये हैं कि वे अपनी प्रिंटिंग प्रेस में निर्वाचन से सम्बन्धित पेम्पलेट, पोस्टर आदि के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम, पता लिखा होना अनिवार्य किया है। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पेम्पलेट, पोस्टर आदि का मुद्रण तब तक नहीं करेगा या नहीं करवायेगा जब तक की प्रकाशक की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों, द्वारा सत्यापित न हो। मुद्रण कार्य में मुद्रकों एवं राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थियों से अपेक्षित कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग के आदेश एवं तत्सम्बन्धी निर्देश एवं घोषणा-पत्रों की प्रतियां बैठक में उपस्थित मुद्रकों को उपलब्ध कराई जाकर अवगत कराया गया कि उक्त अधिनियम एवं तत्सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों का उल्लंघन करने पर अभियोजन/वैधानिक कार्यवाही का प्रावधान है। मुद्रण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाये। इस सम्बन्ध में राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को गत माह प्रशिक्षण में अवगत करवाया जा चुका है।