मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनीटरिंग कमेटी के अधिकारी-कर्मचारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न
उज्जैन 06 अक्टूबर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम के
निर्देश अनुसार जिला स्तरीय विधानसभा निर्वाचन-2023 की मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड
मॉनीटरिंग कमेटी के अधिकारी-कर्मचारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण देवास रोड स्थित
साइंस कॉलेज के सभाकक्ष में सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर श्री गिरीश कुमार तिवारी ने
दिया। प्रशिक्षणार्थियों को बताया कि आरपी एक्ट-1951 की धारा-127ए में पेम्पलेट, पोस्टर,
हैंडबिल तथा अन्य दस्तावेज प्रिंटिंग होने पर उन पेम्पलेटों में बिना मुद्रक नाम के अगर
प्रकाशित होते हैं तो ऐसी सामग्री प्रकाशित करने पर सम्बन्धित मुद्रक के प्रति दण्डात्मक
कार्यवाही की जाकर उसे छह माह की सजा और दो हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया
जायेगा। उक्त बात पेड न्यूज या अन्य दस्तावेजों की श्रेणी में आता है। प्रशिक्षण में अवगत
कराया गया कि पेड न्यूज के मामलों में एमसीएमसी द्वारा आरओ को प्रकरण भेजकर अभ्यर्थी
को नोटिस जारी कर वास्तविक रूप से भुगतान किया है अथवा नहीं, इसकी प्रतिलिपि आरओ
को भेजी जा सकेगी। सभी राजनैतिक दल प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन
प्रकाशित करने से पूर्व एमसीएमसी की प्रमाणन समिति से प्रमाणन की अनुमति प्राप्त करेंगे।