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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैंकों के अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किये


उज्जैन 04 अक्टूबर। विधानसभा निर्वाचन-2023 के सम्पादन हेतु भारत निर्वाचन आयोग के
द्वारा जारी निर्देशों के पालनार्थ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने बैंक
ऑफ इण्डिया के अग्रणी बैंक शाखा प्रबंधक को निर्देश दिये हैं कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को
निर्वाचन व्यय के सम्बन्ध में पृथक बैंक खाता खोला जाना आवश्यक है। इसके लिये जिला अन्तर्गत
समस्त बैंक शाखाओं को तत्सम्बन्ध में अवगत कराया जाये कि निर्वाचन प्रयोजनार्थ बैंक खाते

प्राथमिकता से खोले जायें और यदि संभव हो तो इसके लिये प्रत्येक बैंक शाखा में पृथक से काउंटर
स्थापित किया जाये।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिये हैं कि निर्वाचन अभ्यर्थी, उसके
पति/पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा आश्रित जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में उल्लेखित किया है,
की नगदी निकासी एवं जमा/संदेहास्पद लेनदेनों के सम्बन्ध में बैंक शाखा से जानकारी प्राप्त कर
विधानसभा क्षेत्रवार संकलित जानकारी प्रतिदिन जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नोडल अधिकारी व्यय
अनुवीक्षण को प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जाये। निर्वाचन के दौरान व्यय निगरानी दलों द्वारा
वाहनों की चेकिंग की जाती है एवं निर्धारित सीमा से अधिक नगद परिवहन करने वाले वाहनों पर
निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। बैंकों द्वारा
निर्वाचन के दौरान नगदी के परिवहन के सम्बन्ध में निर्देश प्रसारित किये गये हैं, इसलिये समस्त
बैंक शाखाओं के अधिकारियों को उक्त निर्देशों से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें और निर्देश
अनुसार नगदी परिवहन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उक्त निर्देशों/अनुदेशों का कड़ाई से पालन
किया जाये।

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