धोखाधड़ी किए जाने के 26 साल पुराने मामले में इंदौर की सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया
एक्सीडेंटल बीमा करने के एवज में इश्योरेंस कंपनी से कमीशन लेकर पद का दुरूपयोग व धोखाधड़ी किए जाने के 26 साल पुराने मामले में इंदौर की सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश सीबीआई सुधीर मिश्रा ने प्रकरण में दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के तात्कालीन डिविजनल मैनेजर समेत 12 लोगों को चार-चार साल की सजा सुनाई है व सभी पर दस-दस हजार रुपए का अर्थदंड भी किया है। दरअसल मामला यह है कि उज्जैन स्थित दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों द्वारा अपेक्स बैंक के कर्मचारियों की ग्रुप बीमा पॉलिसी के एवज में पद का दुरूपयोग करते हुए 39 लाख रुपए का कमीशन कंपनी से ले लिया था। ऑडिट में ये धोखाधड़ी पकड़. • में आने के बाद संबंधित अधिकारियों ने रिकवरी नहीं लौटाई तो केंद्रीय टीम के पास जांच को पहुंचा और फिर सीबीआई ने मामले में संज्ञान लेकर दि न्यू इंडिया एश्योरेंस के बीस अधिकारियों को नामजद आरोपी बनाया था। वर्ष 1994-95 से लेकर साल 1997 के दौरान ये धोखाधड़ी की जाना सामने आई थी कि उज्जैन स्थित दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों ने पद का दुरुपयोग करते हुए मप्र राज्य सहकारी अपेक्स बैंक के अंतर्गत आने वाली सहकारी संस्थाओं के 31 ग्रुप जनता एक्सीडेंट पॉलिसी की है।
एश्योरेंस कंपनी के ये अधिकारी जिन्हें सजा हुई सेवानिवृत्त विकास अधिकारी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी अरविंद पिता किशनचंद शर्मा 65 साल निवासी ब्यावरा राजगढ़, विकास अधिकारी बीएल पिता भंवरलाल मालवीय 56 साल निवासी पचोर राजगढ़, विकास अधिकारी संजय सिंह पिता यतेंद्र सिंह 56 साल निवासी शाजापुर, सेवानिवृत्त विकास अधिकारी अरूण के. पिता मानकचंद खंडेलवाल 62 साल निवासी आगर मालवा, विकास अधिकारी संजय पिता जीपी शर्मा 59 साल निवासी लखेरवाड़ी उज्जैन, सेवानिवृत्त विकास अधिकारी डीके पिता आरडी नाथानी 62 साल निवासी महाश्वेतानगर उज्जैन, सेवानिवृत्त विकास अधिकारी अरविंद पिता त्रिलोक चंद्र जैन 65 साल निवासी फ्रीगंज उज्जैन, विकास अधिकारी पंकज खंडेलवाल पिता आरसी खंडेलवाल 55 साल निवासी रविशंकरनगर उज्जैन, सेवानिवृत्त विकास अधिकारी पीके बांठिया पिता पीडी बांठिया 63 साल निवासी क्षीरसागर उज्जैन, प्रशासनिक अधिकारी अविनाश पिता दामोदर जोशी 56 साल निवासी खजराना इंदौर, सेवानिवृत्त डिविजनल मैनेजर एनके भामावत पिता कन्हैयालाल भामावत 70 साल निवासी विद्यानगर उज्जैन (वर्तमान रामटेकरा मंदसौर), सेवानिवृत्त मैनेजर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी एसपी कुलकर्णी पिता पीवी कुलकर्णी 80 साल निवासी मुंबई को साढ़े चार-चार साल की सजा व दस-दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है।तरीके से एजेंट को मिलने वाला कमीशन बिना अप्रूवल के खुद ने ही कंपनी से ले लिया था। उक्त कमीशन की राशि 39 लाख 33 हजार 801 रुपए बताई गई थी। लंबे समय तक रिकवरी नहीं कराने पर इंश्योरेंस कंपनी के बीस अधिकारियों के खिलाफ 28 अगस्त 1997 को सीबीआई ने रिपोर्ट दर्ज की थी। उक्त प्रकरण में कोर्ट ने फैसला सुनाया है।