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विधानसभा निर्वाचन-2023 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों द्वारा उपगत या प्राधिकृत व्ययों की निगरानी हेतु दलों का गठन किया गया


उज्जैन 20 सितम्बर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने लोक
प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-77(1) के अनुसार आगामी विधानसभा निर्वाचन-2023 के
नाम निर्दिष्ट प्रत्येक अभ्यर्थी के नामांकन की तारीख से निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख
(दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुए) तक उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत
या प्राधिकृत किये गये सभी व्ययों की निगरानी रखने, रख-रखाव करने और प्रचार अभियान के दौरान
गैर-अनुज्ञेय व्ययों पर निगरानी के लिये दलों का गठन कर उन्हें दायित्व सौंपे हैं।
जिला व्यय अनुवीक्षण से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य की प्रभारी संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा
श्रीमती सुषमा ठाकुर एवं एडीएम श्री अनुकूल जैन समस्त मैदानी स्तर की व्यवस्था और क्रियान्वयन
के लिये समन्वयक का कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त गठित किये गये दल एफएसटी, एसएसटी,
वीएसटी, वीवीटी, एलएमटी कार्य के लिये निर्धारित नोडल अधिकारियों के साथ-साथ उक्त कार्य में भी
सहयोगी के रूप में कार्य करेंगे।

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