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नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपित को कोर्ट ने प्यार का उल्लेख करते हुए किया बरी


एक नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपित को बुधवार को कोर्ट ने बरी कर दिया। किशोरी घर से लापता होने के सात दिन बाद घर लौटी थी।उसने पहले दिए बयान में कहा था कि स्वजन ने उसे एक युवक के साथ बात करते हुए देख लिया था। इस कारण उसे डांटा था। जिससे नाराज होकर वह चली गई थी। बाद में उसने अपने साथ दुष्कर्म व अपहरण किए जाने के बयान दिए थे। कोर्ट ने फैसले में प्यार का उल्लेख करते हुए आरोपित को बरी कर दिया।अभिभाषक वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि जिले के एक गांव की निवासी नाबालिग 20 जून 2022 को लापता हो गई थी। स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने गांव के ही एक सोनू नामक युवक पर शंका जताई थी कि वह किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया था।किशोरी 27 जून को वापस लौट आई थी। उसने अपने बयान में कहा था कि वह सोनू से प्यार करती है। उसके स्वजन ने उसे सोनू के साथ बात करते हुए देख लिया था। इस कारण उसे डांट लगाई थी। जिससे नाराज होकर वह चली गई थी। इसके बाद वह परिवार के साथ चली गई।बाद में उसने अपने बयान में कहा कि सोनू ने उसका अपहरण कर दुष्कर्म किया था। मामले में बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जिसमें आरोपित सोनू को पाक्सो एक्ट व दुष्कर्म के मामले में बरी कर दिया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में प्यार का उल्लेख भी किया है।

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