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कलेक्टर ने सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को डोर टू डोर सर्वे हेतु पाबंद किया


उज्जैन 04 सितम्बर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी किये गये निर्देश के अनुसार
मतदान केन्द्र पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाकर कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा गया है कि
मतदाता सूची में कोई भी ऐसा व्यक्ति सम्मिलित न हो जिसकी मृत्यु हो चुकी है, मतदाता की दोहरी
प्रविष्टि न हो तथा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर विलोपित किया
जाये। निर्देशों के पालन के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने आदेश
जारी कर जिले के सभी एसडीएम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की ड्यूटी लगाते हुए उन्हें
11 सितम्बर तक उक्त तीनों कार्य करने के निर्देश जारी किये हैं तथा कार्य उपरांत 12 सितम्बर को
सर्वे कार्य का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कहा है।
उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के लिये दावे-आपत्ति दाखिल करने
की तिथि 11 सितम्बर तक बढ़ा दी गई है। उक्त अवधि में समस्त एईआरओ अनिवार्यत: आवंटित
क्षेत्र में सर्वे कर मृत एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम निरसन की कार्यवाही नियमानुसार
सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

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