रिश्वत मांगने वाले जेल के मेल नर्स को सजा
करीब साढे चार वर्ष पहले 2000 रुपए की रिश्वत मांगने वाले केंद्रीय जेल भैरवगढ़ के कर्मचारी जितेंद्र वैष्णव को उज्जैन विशेष न्यायालय ने चार वर्ष सश्रम कारावास एवं पाँच हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। जेल में बंद आरोपी को इलाज के लिए अन्य अस्पताल में रेफर करने के एवज में मांगी थी रिश्वत।
उज्जैन लोकायुक्त को फरियादी आदर्श भदोरिया निवासी आगर रोड उज्जैन ने दिनांक 29.12.2017 को शिकायत की थी कि केंद्रीय जेल भेरूगढ़ में बंद उसके भाई जीतू खटीक के इलाज हेतु उसे रेफर कराने के एवज में केंद्रीय जेल उज्जैन के मेल नर्स जितेंद्र वैष्णव द्वारा उससे 2000 की रिश्वत की मांग की जा रही है। वह रिश्वत नहीं देना चाहता बल्कि उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता है। शिकायत की तस्दीक वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से कराए जाने पर आरोपी जितेंद्र वैष्णव द्वारा 2000 रुपए रिश्वत की स्पष्ट मांग की जाना पाया गया। जिसके बाद तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक अजय बहादुर लावरे द्वारा ट्रैप कार्यवाही आयोजित कर, आरोपी जितेंद्र वैष्णव को दिनांक उसी दिन अन्नपूर्णा मंदिर के पीछे सिद्धवट भैरवगढ़ उज्जैन से रिश्वत के 2000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया था।
विशेष न्यायाधीश उज्जैन द्वारा मंगलवार को पारित अपने निर्णय में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त उज्जैन के अपराध क्रमांक 294/2017 में वैष्णव मेल नर्स जितेंद्र वैष्णव को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 13(2) में चार वर्ष सश्रम कारावास एवं पाँच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। आरोपी को दोष सिद्ध कर भैरूगढ़ जेल भेज दिया गया। लोकायुक्त संगठन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार पाठक डी.पी.ओ. द्वारा प्रकरण में अभियोजन का संचालन किया गया।