प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत 3 प्रतिशत ब्याज पर अनुदान सहायता मिलेगी
उज्जैन 14 अगस्त। उप संचालक उद्यान श्री पीएल कनेल ने बताया कि आत्मनिर्भर
भारतअन्तर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना में पूर्व में स्वीकृत प्रक्रियाधीन अथवा पात्र
प्रकरणों को कृषि अवसंरचना निधि के साथ कन्वर्जन करते हुए दो करोड़ तक की लाभ राशि स्वीकृत
होने पर 3 प्रतिशत ब्याज में छूट का प्रावधान की अधिकतम सीमा सात वर्ष तक के लिये की गई है।
योजना अन्तर्गत शासन एवं बैंकिंग संसाधनों के मध्य हुए करार के अनुसार ब्याज की अधिकतम दर
9 प्रतिशत होगी। पूर्व लाभांवित उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिये डीआरपी के माध्यमों से
एआईएफ पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।