शासन ने दिये महापौर को 10 करोड़ के अधिकार एमआईसी दे सकेगी 20 करोड़ तक की स्वीकृति
उज्जैन: मध्य प्रदेश शासन द्वार महापौर के रूप में जो 10 करोड़ और एमआईसी को 20 करोड़ के अधिकार दिये गए है, मैं इस आदेश पर मा. मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूॅ। हम इसका नगर हित में सकारात्मक उपयोग करेंगे।
यह बात महापौर श्री मुकेश टटवाल ने कही है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह द्वारा जारी पत्र क्रमांक 2389 दिनांक 28.06.2023 द्वारा प्रदत्त अधिकार/शक्तियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए महापौर ने कहा कि इससे हमें शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और जनहित एवं नगर हित में कराए जाने वाले कार्यों को गति देने मंे सहायता मिलेगी। में मा. मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आश्वस्त करता हूॅ कि जिस सकारात्मक मंशा के तहत उन्होने यह आदेश प्रदान किया है हम उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिये समर्पित होकर कार्य करेंगे।
पत्र में उल्लेख है कि एमआईसी को शासन की योजनाओं जैसे अमृत, प्रधानमत्री आवास योजना आदि अंतर्गत पूर्ण वित्तीय अधिकार पहले से ही प्राप्त है। नित्य कार्य सम्पादन में प्रगति लाने के लिए तथा प्रक्रिया को सरल करने के लिए यह वित्तीय अधिकार दिये जाने का उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा नियमों में संशोधन की अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जा रही है। पत्र में अधोसंरचना विकास के कार्यों हेतु विकास के प्रस्ताव भी प्रेषित करने बाबत लिखा है।
यह बात महापौर श्री मुकेश टटवाल ने कही है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह द्वारा जारी पत्र क्रमांक 2389 दिनांक 28.06.2023 द्वारा प्रदत्त अधिकार/शक्तियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए महापौर ने कहा कि इससे हमें शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और जनहित एवं नगर हित में कराए जाने वाले कार्यों को गति देने मंे सहायता मिलेगी। में मा. मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आश्वस्त करता हूॅ कि जिस सकारात्मक मंशा के तहत उन्होने यह आदेश प्रदान किया है हम उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिये समर्पित होकर कार्य करेंगे।
पत्र में उल्लेख है कि एमआईसी को शासन की योजनाओं जैसे अमृत, प्रधानमत्री आवास योजना आदि अंतर्गत पूर्ण वित्तीय अधिकार पहले से ही प्राप्त है। नित्य कार्य सम्पादन में प्रगति लाने के लिए तथा प्रक्रिया को सरल करने के लिए यह वित्तीय अधिकार दिये जाने का उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा नियमों में संशोधन की अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जा रही है। पत्र में अधोसंरचना विकास के कार्यों हेतु विकास के प्रस्ताव भी प्रेषित करने बाबत लिखा है।