top header advertisement
Home - उज्जैन << गलत दवा विक्रय करने वाले मेडिकल स्टोर के लायसेंस निलंबित कर दुकान को किया गया सीलबंद

गलत दवा विक्रय करने वाले मेडिकल स्टोर के लायसेंस निलंबित कर दुकान को किया गया सीलबंद


गलत दवा विक्रय करने वाले मेडिकल स्टोर के लायसेंस निलंबित कर दुकान को किया गया सीलबंद
उज्जैन 8 अगस्त ।तराना के आशीर्वाद हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर में संचालित आशीर्वाद मेडिकल स्टोर के संबंध मे कार्यालय में लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि आशीर्वाद मेडिकल स्टोर के संचालक द्वारा उसे गलत दवाई का विक्रय किया गया। डॉक्टर ने उन्हें Aristozyme Syrup प्रिस्क्राईब की गई थी, जबकि दुकान संचालक द्वारा उन्हें Azilin XL 100 (Azithromycin Oral Suspension IP 100mg/5ml) विक्रय कर दी गई, तथा शिकायतकर्ता द्वारा उसका सेवन भी कर लिया गया था। औषधि निरीक्षक उज्जैन द्वारा दिनांक 31.07.2023 को उक्त दुकान का विस्तृत निरीक्षण किया गया, जिसमें दुकानदार द्वारा मरीज को अनुचित दवाई का विक्रय होना पाया गया। इसके अतिरिक्त फर्म में अन्य अनियमितताएँ भी पाई गई जैसे कि नार्कोटिक्स/एन.आर.एक्स. जैसी औषधियों का विक्रय बगैर विक्रय बिल के ही होना पाया गया था, तथा निरीक्षण के दौरान ही मरीज/ग्राहकों को औषधियों के विक्रय बिल प्रदाय नहीं किये जा रहे थे। अनुज्ञप्तिधारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका जवाब/स्पष्टीकरण उनके द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जो कि संतोषजनक नहीं पाया गया। आज दिनांक 08.08.2023 को तराना के आशीर्वाद हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर में संचालित आशीर्वाद मेडिकल स्टोर, पता-ऑफिसर्स कॉलोनी, तराना जिला उज्जैन के लायसेंस को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत 15 दिवस के लिये निलंबित कर दुकान को सीलबंद किया गया।

Leave a reply