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पेंशनरों के हित में बड़ा फैसला छटवें वेतन वेतनमान में 212 प्रतिशत और सातवें वेतनमान में 38 प्रतिशत की मंहगाई राहत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करने के निर्देश


उज्जैन 08 अगस्त। राज्य शासन ने पेंशनरों के हित में बडा फैसला लेते हुए पेंशनरों/परिवार
पेंशनरों को 1 जुलाई 2023 से छटवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 212 प्रतिशत की दर से और
सातवें वेतनमान में 38 प्रतिशतकी दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की है।
छठवें वेतनमान में महंगाई राहत में वृद्धि की दर 11 प्रतिशत और सातवें वेतनमान में महंगाई
राहत में वृद्धि की दर 5 प्रतिशत के बाद महंगाई दर में छठे वेतनमान में 212 प्रतिशत और सातवें वेतनमान में
38 प्रतिशत की वृद्धि होगी। बढ़ी हुई राशि 1 जुलाई 2023 से ( माह जुलाई 2023 की पेंशन/परिवार पेंशन
अगस्त 2023 में देय होगी)।
आदेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर
भी महंगाई राहत देय होगी।
महंगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी । सेवा से
पदच्युत या सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकार किए गए अनुकंपा भत्ता पर भी महंगाई राहत
की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी महंगाई
राहत वित्त विभाग के प्रासंगिक आदेश अनुसार देय होगी।
यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में
रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी परंतु यदि
पति/पत्नी की मृत्यु के समय वह सेवा में हैं तो पति पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर
उसे महंगाई राहत की पात्रता होगी।
ऐसे पेंशनरों जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत कराया है उन्हें महंगाई राहत
उनकी मूल पेंशन पर देय होगी।
यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिन्होंने
उपक्रमों/स्वशासी संस्थानों /मंडलों/ निगमों आदि में संविलियन पर एकमुश्त राशि आहरित की है और
जो पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं।
महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपए के अपूर्ण भाग को अगले रुपए में पूर्णांकित
किया जायेगा। संचालक पेंशन को बैंक की शाखाओं में नमूना जांच करने तथा विसंगति की स्थिति में

उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में करने के निर्देश दिये गये हैं। सभी पेंशन संवितरणकर्ता
अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के प्रावधानों को
ध्यान में रखते हुए पेंशनरों को स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करें।

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