रिश्वतखोर पटवारी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 का अर्थदंड
विशेष न्यायाधीश संजय राज ठाकुर द्वारा आरोपी भैरू सिंह परमार तत्कालीन पटवारी हल्का नंबर 108 तहसील महिदपुर जिला उज्जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5000 अर्थदंड तथा धारा13 (1) डी, धारा13(2) मैं 4 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹5000 अर्थदंड तथा दोनों धाराओं में व्यक्तिक्रम मैं 6-6 माह की सजा के अर्थदंड से दंडित कर आरोपी का जेल वारंट बना दिया।
नोटबंदी के बाद नवंबर 2016 में लोकायुक्त डीएसपी बसंत श्रीवास्तव की टीम ने आरोपी पटवारी भैरू सिंह परमार को नानाखेड़ा क्षेत्र मैं ₹5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
नोटबंदी के बाद जारी 2000 के नोट के साथ ट्रैप हुआ लोकायुक्त का यह पहला शिकार था।