‘लिंग चयन, भ्रूण परीक्षण कानूनन अपराध है’ विषय पर जन-जागरूकता गतिविधि की गई अग्रणी बालिका को बनाया गया ब्रांड एम्बेसेडर
उज्जैन 27 जुलाई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.दीपक पिप्पल द्वारा जानकारी
देते हुए बताया गया कि पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम के तहत जागरूकता गतिविधियां अन्तर्गत
‘‘लिंग चयन, भ्रूण परीक्षण कानूनन अपराध है’’ विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन लोक
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग व शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन की राष्ट्रीय
सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान गत दिवस 25 जुलाई को शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय
में किया गया। निबंध प्रतियोगिता योजना में शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय में अध्ययनरत
छात्राओं ने भाग लिया। लिंग चयन एवं लिंग आधारित गर्भपात के दुष्प्रभाव एवं गर्भधारण पूर्व एवं
प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिशेध) पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम 1994 के बारे में
अग्रणी भूमिका निभाने वाली छात्रा कु.अर्पिता आंजना को ब्रांड एम्बेसेडर के रूप मे चिन्हांकित किया
गया।
निबंध प्रतियोगिता के उपरांत छात्राओ को शपथ दिलाई गई कि, लिंग चयन भ्रूण परीक्षण
कानूनन अपराध है इसे रोकना हम सब की सामाजिक जिम्मेदारी है जिसमें हम सभी सहयोग करेंगे।
साथ ही लिंग चयन भ्रूण परीक्षण कानूनन अपराध है इसको रोकना हम सब की सामाजिक जिम्मेदारी
है जिसमें हम सभी सहयोग करने हेतु हस्ताक्षर भी करवायें। निबंध प्रतियोगिता, शपथ एवं हस्ताक्षर
अभियान के दौरान माधव विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ.अर्पण भारद्वाज, जिला समुचित
अधिकारी पी.सी.पी.एन.डी.टी. डॉ.एस.के.सिंह, डॉ.आयुषी पालीवाल, डॉ.सुनिता श्रीवास्तव, डॉ.कल्पना
सिंह, .डॉ.प्रदीप लाखरे, श्री दिलीप सिंह सिरोहिया, जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी, श्री चरण
सिंह मण्डलोई उप जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी सहित महाविद्यालय के कर्मचारी व छात्राऐं
उपस्थित थी।