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प्रदेश में सड़क और फ्लाई-ओवर निर्माण के लिये 1881 करोड़ की स्वीकृति मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में संशोधनों को स्वीकृति मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय


उज्जैन 19 जुलाई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गत दिवस मंत्रि-

परिषद ने प्रदेश में फोरलेन मार्ग और फ्लाई-ओवर निर्माण के क्षेत्रों में मंजूरी दी। केंद्रीय सड़क अधो-
संरचना निधि अंतर्गत सीहोर जिले में मालीवाया से सलकनपुर-नीलकछार तक फोरलेन मार्ग का
निर्माण 147 करोड़ 92 लाख रूपये तथा राज्य योजना मद आयोजन अंतर्गत खण्डवा जिले में इंदौर
इच्छापुर मार्ग से ओंकारेश्वर नये बस स्टेण्ड तक 4 लेन सड़क निर्माण कार्य के लिए लागत 193
करोड़ 22 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुमोदन किया गया।
केन्द्रीय सड़क अधो-सरंचना निधि आयोजन अंतर्गत सतना जिले में नागोद से मैहर व्हाया
सुरदहा परसमनिया-रामपुर-मैहर मार्ग का निर्माण लागत राशि 178 करोड़ 22 लाख, सागर जिले में
शाहपुर-रंगोली-गिरवर-भैंसवाही-हिनगन-ढाना-भोकलपुर चौराहा (एन.एच.-44) तक मार्ग का निर्माण
लागत राशि 129 करोड़ 81 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुमोदन किया
गया।
केन्द्रीय सड़क अधो-सरंचना निधि अंतर्गत भोपाल शहर में भोपाल- इंदौर मार्ग पर संत
हिरदाराम नगर (बैरागढ़) में सीवेज पंप हाउस लाऊखेड़ी से नगर निगम विसर्जन घाट तक फ्लाई-
ओव्हर के निर्माण की लागत राशि रूपये 306 करोड़ 40 लाख एवं ग्वालियर शहर के अंतर्गत महारानी
लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी ए.बी. रोड (एन. एच. 46) तक स्वर्णरेखा नदी पर फोरलेन
ऐलीवेटेड कॉरीडोर/फ्लाय-ओव्हर के निर्माण की लागत राशि 926 करोड़ 21 लाख रूपये की प्रशासकीय
स्वीकृति जारी किये जाने का अनुमोदन किया गया।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना- 2023 में महत्वपूर्ण संशोधन

मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में संशोधित प्रावधानों को प्रतिस्थापित
किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। योजना अंतर्गत पात्रता की कण्डिका 3.3 को संशोधित कर
प्रतिस्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गयी, जो है- &quot;आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में, 01 जनवरी की
स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।&quot; योजना अंतर्गत अपात्रता की
कण्डिका 4.9 को संशोधित कर प्रतिस्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गयी, जो है- &quot;जिनके परिवार
के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) हो, वे योजना के लिये अपात्र
होंगे। यहाँ पर परिवार की परिभाषा कण्डिका 2.2 के अनुसार ही मान्य होगी।&quot; दोनों संशोधनों के
फलस्वरूप पात्र नवीन महिला हितग्राहियों की संभावित संख्या लगभग 18 लाख हो जाएगी। इससे इस
वित्तीय वर्ष में 1260 करोड़ रूपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

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