मिलावटी मावा बेचने पर 2 व्यक्तियों के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही
सार्वजनिक सुरक्षा बनाये रखने के लिये 6 व्यक्तियों के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही
उज्जैन | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शशांक मिश्र ने उन्हेल के बैंक ऑफ इण्डिया बड़ा बाजार निवासी अश्विन पिता ओमप्रकाश जैन और उन्हेल के रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले सूरज पिता कुंतीलाल जैन के विरूद्ध नकली मिलावटी मावे का निर्माण कर असली मावे के रूप में बेचने और इस वजह से आम जनता को धोखा देकर जनता की जान के साथ खिलवाड़ करने पर उक्त दोनों व्यक्तियों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 की धारा-3(2) के अन्तर्गत कार्यवाही की है।
इसी प्रकार कलेक्टर ने नीमनवासा निवासी भूरू उर्फ महेन्द्र पिता तेजसिंह राजपूत, गोलू उर्फ प्रदीप पिता दिलीपसिंह ठाकुर, तृप्ति ढाबा पंवासा निवासी पंकज उर्फ अजयसिंह पिता अशोक ठाकुर, बजरंग नगर पंवासा निवासी मंगल उर्फ योगेन्द्र पिता तेजसिंह दरबार, पंवासा निवासी गज्जू उर्फ गजेन्द्र पिता बृजगिरी गोस्वामी और नीमनवासा निवासी राहुल उर्फ भवानी पिता दिलीपसिंह ठाकुर के विरूद्ध पिछले कुछ सालों से लगातार सार्वजनिक स्थानों पर मारपीट, आगजनी और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर स्वरूप के कृत्य होने पर शहर में सार्वजनिक सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य से रासुका की कार्यवाही की है।