सिंहस्थ मेला क्षेत्र की आरक्षित भूमि पर अवैध रूप से काटी कॉलोनी
कलेक्टर के समक्ष जनसुनवाई में पहुंचा आवेदन
उज्जैन | मंगलवार को कलेक्टर श्री शशांक मिश्र, अपर कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता, एडीएम डॉ.आरपी तिवारी, अपर कलेक्टर श्री जीएस डाबर एवं अन्य अधिकारियों द्वारा तकरीबन सौ आवेदनों पर जनसुनवाई की गई। पीपली नाका चौराहा निवासी सुनील भाटी पिता बाबूलाल भाटी ने आवेदन दिया कि सिंहस्थ मेला क्षेत्र और पुरातत्व विभाग के लिये आरक्षित भूमि पर बिना डायवर्शन के एवं नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय संयुक्त संचालक से बिना स्वीकृति लिये एक कॉलोनाईजर द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी काट दी गई है। वहां पर मकान निर्माण भी प्रारम्भ हो चुका है। कलेक्टर ने इस पर प्रभारी अधिकारी कॉलोनी सेल नगर निगम को मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
ग्राम तुलाहेड़ा तहसील घट्टिया निवासी कैलाशबाई पति सिद्धूलाल ने आवेदन दिया कि उनका घट्टिया तहसील में कृषि उपज मंडी के सामने एक भूखण्ड है। उनके द्वारा मकान निर्माण हेतु कुछ माह पहले भूखण्ड पर सामग्री भी मंगवा कर रखवाई गई थी, परन्तु पारिवारिक कार्य होने की वजह से वे मकान का निर्माण नहीं करा सकी। जब वे कुछ समय के लिये बाहर गई, तब उनके पड़ौसी ने उनके भूखण्ड पर कब्जा कर उनके सामान का उपयोग कर तीन-तीन फीट की दीवार का निर्माण कर लिया है। प्रार्थिया द्वारा जब मना किया गया, तो आवेदक द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। कलेक्टर ने इस पर तहसीलदार घट्टिया को तत्काल मौके पर जाकर निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
ग्राम बिरमखेड़ी तहसील घट्टिया निवासी कालू पिता लक्ष्मण ने आवेदन दिया कि उनके पड़ौसी द्वारा उनके मकान के शौचालय वाले हिस्से पर अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया गया है। गांव के सरपंच और वरिष्ठजनों द्वारा मामले की निपटारे के लिये उनके और उनके पड़ौसी के बीच एक अनुबंध भी करवाया गया था कि पड़ौसी द्वारा शौचालय वाले हिस्से पर किये गये कब्जे को हटा लिया जायेगा, परन्तु बावजूद इसके पड़ौसी द्वारा अभी तक कब्जा नहीं हटाया गया है। इस पर सीईओ जनपद पंचायत को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
उज्जैन निवासी सविता पति स्व.दिनेश ने आवेदन दिया कि वे न्यू इंदिरा नगर नानाखेड़ा झुग्गी-झोपड़ी में निवास करती हैं। वे यहां पिछले 17 सालों से रह रही है। पति की मृत्यु के बाद अपने दो बच्चों के पालन-पोषण के लिये वे मजदूरी करती हैं। उनकी सास द्वारा उन्हें मकान से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। प्रार्थिया ने इस सम्बन्ध में पहले भी पुलिस थाने में आवेदन दिया था, परन्तु अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। इस पर तहसीलदार उज्जैन को उचित कार्यवाही करने के लिये कहा गया।
ग्राम अमला तहसील बड़नगर निवासी लालसिंह पिता दिलीपसिंह ने आवेदन दिया कि गांव में उनके पिता के स्वामित्व की एक कृषि भूमि है। उस भूमि में से उनका हिस्सा उन्हें दिलवाया जाये। इस पर तहसीलदार बड़नगर को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
ग्राम किठौदा जागीर तहसील घट्टिया निवासी लक्ष्मण पिता देवा ने आवेदन देकर शिकायत की कि सेवा सहकारी संस्था मर्यादित कागदी कराड़िया में उनका खाद-बीज का खाता था। सोसायटी के सचिव द्वारा उनके खाते में से दो लाख 55 हजार 358 रुपये का मध्यम अवधि परिवर्तित ऋण (एमटीसी) बिना उनकी जानकारी के बाले-बाले निकाल लिया गया है। जब उन्होंने सोसायटी में जाकर सम्पर्क किया तो सोसायटी द्वारा उन्हें उक्त राशि का बकाया नोटिस जारी कर दिया गया। इस सम्बन्ध में सचिव से सम्पर्क करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस पर कलेक्टर ने डीआरसीएस सहकारिता को मामले की जांच कर रिपोर्ट एक हफ्ते में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
माकड़ोन तहसील तराना निवासी ताराचन्द पिता कन्हैयालाल ने आवेदन दिया कि गांव में उनके स्वामित्व और आधिपत्य की कृषि भूमि के पश्चिम दिशा में आवागमन के लिये एक कच्चा रास्ता था। इस रास्ते पर बरसाती पानी की निकासी के लिये एक पाईप डाला गया था। दो साल पहले उस रास्ते पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत रोड बनाई गई, परन्तु वहां से पाईप को हटा लिया गया। सड़क बनाने वाले ठेकेदार ने उस समय कहा था कि पाईप पुन: वहां डाल दिया जायेगा, परन्तु अभी तक वहां पाईप नहीं डाला गया है, जिसके कारण उनके खेत से पानी की निकासी नहीं हो रही है। इस वजह से उनकी सोयाबीन की फसल नष्ट हो चुकी है। अत: उनके खेत के सामने से पहले की तरह पानी की निकासी के लिये पाईप डाला जाये। इस पर पीएमजीएसव्हाय के एमपी आरआरडीए को मामले की जांच कर पानी की निकासी हेतु पाईप डलवाने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार अन्य मामलों में जनसुनवाई की गई।