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ITR File करने की आखिरी तारीख 31 अगस्‍त, सिर्फ पॉंच दिन शेष



इस बार आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। जिन लोगों ने अपना ITR दाखिल नहीं किया है उनके पास एक सप्ताह से भी कम समय बचा है। वे इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं लेकिन इस बात पर बहस चल रही है कि क्या अभी भी किसी को अपनी ITR फाइल करने की जरूरत है, वह भी तब जब वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है। कर और निवेश विशेषज्ञों के अनुसार, जो लोग वेतनभोगी हैं और जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है और 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों की व्यावसायिक आय है, उन्हें ITR तब भी दर्ज करनी चाहिए, जब उनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम हो।

जानकारों का कहना है
सेबी पंजीकृत कर और निवेश विशेषज्ञ जितेंद्र सोलंकी का कहना है कि, “बजट 2019 में, मोदी सरकार ने 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय कर छूट दी है। आयकर स्लैब में अभी भी ढाई लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं चुकाने की छूट है। इसलिए, इस आयकर छूट का दावा करने के लिए संबंधित नागरिक को ITR दाखिल करने की आवश्यकता है। " सोलंकी ने कहा कि जिन लोगों की आय 2.5 लाख रुपये से कम है, उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन उन सभी वेतनभोगी लोगों के लिए, जिनकी आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें 31 अगस्त 2019 तक अपना ITR दाखिल करना होगा।

इन बातों का रखें ध्‍यान
सेबी पंजीकृत कर और निवेश विशेषज्ञ मणिकरण सिंह का मानना है कि, एक वेतनभोगी व्यक्ति के लिए, जिसकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, यह अनिवार्य है 5 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट का दावा करने के लिए अपने या अपने ITR को दाखिल करें। हालांकि, एक व्यवसायी व्यक्ति को तो ITR जमा करना हमेशा ज़रूरी होता है, जो कि उसकी आय पर निर्भर करता है।

कारोबारी करदाताओं के लिए यह काम की बात
मणिकरण ने कहा कि एक व्यवसायिक व्यक्ति के लिए ITR दाखिल करना बहुत सारे अर्थों में लाभकारी होता है। ऐसा करने से उन्हें अपनी व्यावसायिक संपत्ति बनाने में मदद मिलती है क्योंकि ITR एक व्यापारी को एक अच्छा और मजबूत कर रिकॉर्ड बनाने में मदद करता है। इसके अलावा कारोबारियों को ITR से उसके व्यवसाय या बैंक ऋण हासिल करने में मदद मिलती है। इसलिए, एक व्यापारी को हमेशा अपनी ITR फाइल करनी चाहिए, भले ही उसकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम हो।

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