पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में करते है सेविंग तो मिलेंगे ये फायदे
देश में पोस्टल सर्विस देने वाली India Post, Small Saving Schemes भी चलाती है, जो काफी पॉपुलर हैं। खासकर छोटे शहरों में इन सेविंग स्कीम्स को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है।
इंडिया पोस्ट 9 तरह के स्मॉल सेविंग स्कीम्स चलाता है-
- सेविंग्स अकाउंट
- पांच सालों का रिकरिंग डिपॉजिट
- टाइम डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट
- मंथली इनकम स्कीम अकाउंट
- सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम
- 15 सालों का पब्लिक प्रोविडेंट फंड
पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स पर सरकार की ओर से तय किए गए इंटरेस्ट रेट्स लगते हैं।
पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के बारे में अहम जानकारियां ये रहीं-
अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम अमाउंट
- सेविंग्स अकाउंट (चेक अकाउंट)- 20 रुपए
- सेविंग्स अकाउंट (नॉन चेक अकाउंट)- 20 रुपए
- मंथली इनकम स्कीम- 1500 रुपए
- फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट- 200 रुपए
- पब्लिक प्रॉविडेंट फंड- 500 रुपए
- सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम- 1000 रुपए
पोस्ट ऑफिस अकाउंट पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट
- सेविंग्स डिपॉजिट- 4 फीसदी सालाना
- 1- ईयर टाइम डिपॉजिट- 7 फीसदी तिमाही
- 2- ईयर टाइम डिपॉजिट- 7 फीसदी तिमाही
- 3- ईयर टाइम डिपॉजिट- 7 फीसदी तिमाही
- 5- ईयर टाइम डिपॉजिट- 7.80 फीसदी तिमाही
- 5- ईयर रिकरिंग डिपॉजिट- 7.30 फीसदी तिमाही
- 5 ईयर सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम- 8.70 फीसदी क्वार्टरली और पेड
- 5- ईयर मंथली इनकम स्कीम- 7.70 फीसदी सालाना
- 5- ईयर नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट- 8 फीसदी सालाना
- पब्लिक प्रॉविडेंट फंड स्कीम- 8 फीसदी सालाना
- किसान विकास पात्र- 7.7 फीसदी (12 महीनों में मैच्योरिटी) सालाना
- सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम- 8.50 फीसदी सालाना
प्रीमैच्योर क्लोजर
- सेविंग्स अकाउंट कभी भी बंद कराया जा सकता है।
- रिकरिंग डिपॉजिट के लिए तीन सालों के बाद ही प्रीमैच्योर क्लोजर की अनुमति होती है (बस सेविंग्स अकाउंट रेट)।
- टाइम डिपॉजिट- छह महीनों के बाद बंद कराया जा सकता है।
- मंथली इनकम स्कीम- एक साल बंद कराया जा सकता है।
- सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम- एक साल के बाद बंद कराया जा सकता है।
इनकम टैक्स बेनेफिट्स
पोस्ट ऑफिस की कुछ सेविंग स्कीम्स पर इनकम टैक्स बेनेफिट्स भी मिलते हैं। ये लाभ टाइम डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स पर मिलती हैं। ये स्कीम होल्डर्स एक साल में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्सेबल इनकम पर 1.5 लाख की छूट पा सकते हैं।