प्रधानमंत्री आवास योजना में पहली बार खरीदने वालों को ऐसे मिलेगा सब्सिडी का लाभ
कई लोगों का अपने घर का सपना होता है। कुछ लोगों को इसे पूरा करने में बहुत समय लग जाता है तो कुछ को कम समय लगता है।
घर बनाने के लिए समय-समय पर निजी एवं सरकारी योजनाएं सामने आती हैं लेकिन इस क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत कारगर और मुफीद योजना है।
इसे PMAY कहा जाता है जो कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसमें मिलने वाली सब्सिडी है।
इसके चलते इस योजना का लाभ लेने वालों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। इसमें हितग्राही को 2 लाख 68 हजार रुपए की सब्सिडी मिलती है। आइये समझते हैं इस सब्सिडी को प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया है।
सब्सिडी योजना का प्रारूप यहां से करें डाउनलोड
प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी का आवेदन फॉर्म https://pmaymis.gov.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है। इस फॉर्म को 'सिटीजन असेसमेंट' टैब के तहत 'बेनिफिट फॉर अदर 3 कंपोनेंट्स' पर क्लिक करके Online Access किया जा सकता है।
आवेदक को अपना आधार नंबर और नाम भी दर्ज करना होगा। उसकी समस्त जानकारी सत्यापित होने के बाद फॉर्म भरा जा सकता है। आवेदन के फार्म में आवेदक का नाम, आय, परिवार के सदस्यों की संख्या, पता, कॉन्टेक्ट नंबर, परिवार के मुखिया की आयु, धर्म, जाति आदि की जानकारी भरकर देना होती है।
सालाना आय
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत EWS श्रेणी के लोगों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होना चाहिये। LIG के लिए वार्षिक आय 6 लाख रुपए तक होना चाहिये जबकि एमआईजी के लिए यह राशि 12 लाख रुपए सालाना होना चाहिये।
लोन के लिए आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को NBFC में आवेदन करना होगा। इसमें उसे जो फार्म मिलेगा, उसमें उसे सालाना आय, निवेश, संपत्ति, सह-आवेदक आदि की अहम जानकारियां प्रदान करना होती हैं।
ये डॉक्युमेंट्स होंगे जरूरी
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जिन दस्तावेजों की ज़रूरत है उनमें आय का प्रमाण-पत्र, KYC कागजा़त और संबंधित संपत्ति से जुड़े वैधानिक कागज़ात को सब्सिडी के लिए दिए जाने वाले आवेदन के साथ जमा किया जाना होता है।
चार आय समूहों में मिलती है सब्सिडी
इस सब्सिडी का विभाजन अलग-अलग आय के चार समूहों में किया गया है। इनमें EWS, LIG और MIG शामिल हैं। इनका अर्थ क्रमश: आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, लाइट इंकम ग्रुप और मीडियम इंकम ग्रुप है। इसलिए जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहता है, उसे इन समूहों की पात्रता पूरी करना आवश्यक है।
इन बातों का रखें ध्यान
1. यदि आवेदन या उसके किसी परिजन के नाम पर पूरे देश में कहीं भी कोई पक्का मकान है, जिसका वह स्वामी है, तो वह PMAY के लिए पात्र नहीं होगा। उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
2. यदि आवेदन कोई महिला है एवं परिवार में कमाने वाली मुखिया भी है तो उसे इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।