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नियमों के उल्‍लंघन के मामले में SBI पर लगा 7 करोड़ का जुर्माना



रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई को बड़ा झटका दिया है. दरअसल, आरबीआई ने एसबीआई पर 7 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना एनपीए (नॉन-परफॉर्मिं एसेट्स) और अन्‍य प्रावधानों से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है. इसी तरह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा है.

एसबीआई पर क्‍यों लगा जुर्माना?
केंद्रीय बैंक के मुताबिक एसबीआई ने आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) नियमों का पालन नहीं किया. इसके अलावा बैंक ने चालू खातों को खोलने और उसके परिचालन के लिए आचार संहिता को भी नजरअंदाज किया. केंद्रीय बैंक ने बताया कि एसबीआई पर धोखाधड़ी और उसकी रिपोर्टिंग से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने का भी आरोप है. आरबीआई द्वारा जांच रिपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज देखने के बाद बैंक को नोटिस दिया गया था. बैंक से मिले जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद केंद्रीय बैंक ने जुर्माना लगाने का निर्णय किया गया.

यूनियन बैंक पर 10 लाख का जुर्माना
इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर सुरक्षा से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि यह जुर्माना 9 जुलाई, 2019 को लगाया गया. केंद्रीय बैंक के मुताबिक यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामियों की वजह से की गई है.

इसका मकसद बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी करार या लेनदेन की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है. आरबीआई ने बताया कि 2016 में बैंक की स्विफ्ट प्रणाली से निकले 17.1 करोड़ डॉलर मूल्य के 7 धोखाधड़ी वाले संदेशों पर रिपोर्ट के बाद उसके साइबर सुरक्षा ढांचे की जांच में कई खामियां पाई गईं. इन निष्कर्षों के बाद बैंक को नोटिस जारी किया गया. बैंक की ओर से मिले जवाब और सुनवाई के दौरान उसकी दलीलों पर गौर करने के बाद केंद्रीय बैंक ने जुर्माना लगाने का फैसला किया.

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