ये हैं आधार और पेन कार्ड के नए नियम, इस साल इनकम टैक्स भरने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
नई दिल्ली। बजट 2019 ने आधार और पेन इंटर-चेंजेबिलिटी के प्रस्ताव को लागू किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कुछ नए आधार कार्ड नियमों की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि जिन लोगों के पास PAN नहीं है, वे जल्द ही पेन के बजाय अपने आधार नंबर की मदद से अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल कर सकेंगे। मंत्री ने कहा कि 120 करोड़ भारतीय हैं, जिनके पास अब आधार कार्ड है।
आधार कार्ड एक 12 अंकों की पहचान संख्या है, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा भारतीय निवासी को जारी किया जाता है। यहां कुछ नए नियम हैं जो आपको आधार और पेन के बारे में जानना चाहिए:- ITR दाखिल करने के लिए, लोग अब बजट 2019 में की गई घोषणा के अनुसार अपने आधार का उपयोग कर सकते हैं। पहले पेन भारत में ITR दाखिल करने के लिए एक अनिवार्य डॉक्यूमेंट था। वित्त मंत्री ने कहा था कि जिन लोगों के पास पेन नहीं है, वे अब अपना आधार नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पेन अनिवार्य है।
अब लोग नए नियम के तहत 50,000 रुपए से अधिक के नकद लेनदेन के लिए अपना आधार नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे के मुताबिक, बैंकिंग संस्थान आधार को सभी जगहों पर स्वीकार करने की अनुमति देंगे, जहां पेन का इस्तेमाल अनिवार्य है।
GST काउंसिल के अनुसार जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए प्रमाण के रूप में भी आधार नंबर का उपयोग किया जा सकता है। काउंसिल ने देश में नई फर्मों के लिए एनरोलमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन पाने के लिए आधार नंबर के उपयोग की अनुमति देने का फैसला किया था।
सरकार ने NRI के लिए पासपोर्ट की जगह आधार के उपयोग किए जाने योजना बनाई है, क्योंकि वर्तमान में उन्हें आधार कार्ड के लिए पात्र होने के लिए 180 दिन खर्च करने की जरूरत होती है। यहां कुछ नए नियम हैं जो आपको आधार और पेन के बारे में जानना चाहिए।
सरकार ने NRI के लिए पासपोर्ट की जगह आधार के उपयोग किए जाने योजना बनाई है, क्योंकि वर्तमान में उन्हें आधार कार्ड के लिए पात्र होने के लिए 180 दिन खर्च करने की जरूरत होती है।
वित्त मंत्री ने बजट में यह भी घोषणा की कि अनिवासी भारतीय यानी NRI अनिवार्य वेटिंग पीरियड रूल के बिना, आते ही आधार कार्ड पा सकते हैं।