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गुजरात में इन 15 दिन भाषण, मिमिक्री और गाना गाने पर लगा बैन


अहमदाबाद। अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त ने शहर में सार्वजनिक स्थलों पर गाना गाने, मिमिक्री करने या जनसभाओं पर प्रतिबंध लगाया है। अधिसूचना के अनुसार शहर में 7 मई से 21 मई तक रोक जारी रहेगी। सामान्य तौर पर राज्य और अहमदाबाद शहर में पुलिस आयुक्त विविध बाबतों को ध्यान में रखते हुए धारा 144 के तहत चार या चार से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाते है लेकिन यह पहली बार है जब इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया है।

इस अधिसूचना का भंग करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा 135 एवं फौजदारी अधिनियम 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। माना जा रहा है कि यह कदम 23 मई को जारी होने वाले लोकसभा चुनाव के परिणामों के मद्देनजर उठाया गया है।

2 मई को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें कहा गया कि गाना गाने, कोई वाद्य यंत्र बजाने, पुतले लेकर निकलने, चिल्लाने और भाषण देने पर रोक लगाई है। नोटिफिकेशन में कह गया है कि ये बैन अस्थाई तौर पर लगाया गया है।

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